सारांश
5 नवंबर 2026 के SEBI सर्कुलर के अनुसार AIF मैनेजर, SIF AMC और पोर्टफोलियो मैनेजर मौजूदा एजेंसी मार्ग के साथ-साथ स्वयं भी निवेशक की accredited स्थिति का सत्यापन और रिकॉर्ड कर सकेंगे, और मान्यता तीन साल तक वैध रहेगी। व्यक्ति, HUF और फैमिली ट्रस्ट भी Rs 5 करोड़ के सिक्योरिटीज़-मार्केट एक्सपोज़र के आधार पर पात्र हो सकते हैं।
आपके लिए इसका मतलब
AIF और PMS का उपयोग करने वाले NRI सहित धनी निवेशक अपने फंड मैनेजर के माध्यम से जल्दी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।
मूल स्रोत पढ़ें अंग्रेज़ी में पढ़ें
यह हमारे अंग्रेज़ी सारांश का अनुवाद है। कोई अंतर होने पर अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।
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