सारांश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक निर्यातक को CGST Rules के Rule 96(10) के तहत जारी तीन कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिए। चूंकि यह नियम बिना किसी सेविंग क्लॉज़ के हटाया गया था, इसलिए अदालत ने माना कि इस पर आधारित कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।
आपके लिए इसका मतलब
Rule 96(10) के तहत IGST रिफंड वसूली नोटिस का सामना कर रहे निर्यातकों के पास उन्हें वापस लेने या रद्द कराने के मज़बूत आधार हैं।
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यह हमारे अंग्रेज़ी सारांश का अनुवाद है। कोई अंतर होने पर अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।
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