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RBI ने नॉन-बैंक पेमेंट ऑपरेटरों के साइबर सुरक्षा नियम समेकित किए, छह घंटे में घटना रिपोर्टिंग अनिवार्य

सारांश

नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए साइबर रेज़िलिएंस और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा पर RBI के 5 नवंबर 2026 के Master Directions पहले के सर्कुलरों को एक साथ लाते हैं और छह पुराने सर्कुलर निरस्त करते हैं। बड़े और मध्यम ऑपरेटरों को तुरंत और छोटे ऑपरेटरों को 1 अप्रैल 2028 तक अनुपालन करना होगा। साइबर घटनाओं की रिपोर्ट छह घंटे के भीतर करनी होगी, और मोबाइल नंबर या ईमेल बदलने के बाद 12 घंटे तक ऑनलाइन भुगतान रोके जाएंगे।

आपके लिए इसका मतलब

फिनटेक, PPI जारीकर्ता, पेमेंट एग्रीगेटर और ATM ऑपरेटरों को अभी से बोर्ड नीतियां, ऑडिट और घटना-रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं अपडेट करनी चाहिए।

मूल स्रोत पढ़ें अंग्रेज़ी में पढ़ें

यह हमारे अंग्रेज़ी सारांश का अनुवाद है। कोई अंतर होने पर अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

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