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RBI ने व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों और छोटे सेवा प्रेषणों के लिए EDF को दाखिल माना

सारांश

RBI अधिसूचना FEMA 23(R)/(2)/2026-RB ने वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात विनियम, 2026 में संशोधन किया है। सेवाओं का निर्यात करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा AD बैंक को भुगतान विवरण देने पर EDF दाखिल माना जाएगा, इसकी कोई मूल्य सीमा नहीं है, और अन्य सेवा निर्यातकों को Rs 10 लाख तक के प्रत्येक आवक प्रेषण पर यही राहत मिलेगी।

आपके लिए इसका मतलब

विदेशी भुगतान प्राप्त होने पर फ्रीलांसरों और छोटे सेवा निर्यातकों को EDF संबंधी कागज़ी कार्रवाई काफ़ी कम करनी होगी।

मूल स्रोत पढ़ें अंग्रेज़ी में पढ़ें

यह हमारे अंग्रेज़ी सारांश का अनुवाद है। कोई अंतर होने पर अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

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