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CBIC ने डीलर-एजेंसी मॉडल पर काम करने वाले डीलरों को डेमो वाहनों पर ITC की अनुमति दी

सारांश

परिपत्र संख्या 262/08/2026-GST ने परिपत्र 231/25/2024-GST का पैरा 4.6 वापस ले लिया है, जिसने केवल निर्माता के एजेंट के रूप में काम करने वाले डीलरों द्वारा खरीदे गए डेमो वाहनों पर ITC रोक दिया था। CBIC ने अब स्पष्ट किया है कि ऐसा क्रेडिट CGST अधिनियम की धारा 17(5)(a) के तहत अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि डेमो वाहन समान वाहनों की आगे की आपूर्ति में सहायक होते हैं।

आपके लिए इसका मतलब

एजेंसी व्यवस्था वाले ऑटोमोबाइल डीलर टेस्ट-ड्राइव वाहनों पर ITC का दावा कर सकते हैं और इस मुद्दे पर लंबित माँगों की पुनः समीक्षा कर सकते हैं।

मूल स्रोत पढ़ें अंग्रेज़ी में पढ़ें

यह हमारे अंग्रेज़ी सारांश का अनुवाद है। कोई अंतर होने पर अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

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